ITR क्या होता है ?
दोस्तों क्या आप जानते है की ITR किसे कहते है इससे होता क्या है ये हर साल क्यों भरना पड़ता है । आपके सभी सवालो के सही जवाब आपको हमारी इस पोस्ट में मिलने वाले है साथ ही आपको ITR Online भरने के तरीके के बारे में बताएंगे । दोस्तों ITR का पूरा नाम इनकम टैक्स रिटर्न(Income Tax Return) होता है । और यह सरकार की तरफ से लगने वाला वह टैक्स होता है जो हमारी कुल आय में लगता है । हमारी कुल आय जैसे अगर हम नौकरी पेशी वाले है तो हमारी सैलरी पर लगेगा और अगर हम बिज़नेसमैन है तो जो प्रोडक्ट हम खरीदते और बेचते है उस पर लगता है ऐसे ही भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न तरीको से ये टैक्स हम पर लगता है जैसे सड़क पर रोड टैक्स के लिए टोल गेट बनाये जाते है ।
कितनी आय पर कितना टैक्स लगता है ?
टैक्स हमारी कितनी न्यूनतम आय पर लगनी चाहिए इसके लिए भी सीमा निर्धारित करी गयी है । हमारी आय के अनुसार टैक्स की दर बढ़ती और घटती है हम आपको बताते है की कितनी आय पर कितना टैक्स लगता है ।
1.) वार्षिक आय अगर 2.5 लाख से काम हो तो :- अगर आपकी सालाना आय 2 .5 लाख से कम हो तो आप पर कोई भी टैक्स का प्रावधान नहीं है । यानि की आप बिलकुल करमुक्त हैं ।
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2.) वार्षिक आय 2.5 लाख से 5 लाख तक हो तो :- अगर आपकी आय सालाना 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो आपको 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा । यानि की आपको अपनी सालाना इनकम और इन्वेंस्टमेंट का 5 प्रतिशत टैक्स के तौर पर भारत सरकार को देना होगा ।
3.) वार्षिक आय 5 लाख से 7.5 लाख तक हो तो :- अगर आपकी वार्षिक आय 5 लाख से 7.5 लाख तक हो तो ऐसे में आपको 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा जबकि पुराने टैक्स सिस्टम में यह 20 प्रतिशत तक होता था । मगर अब टैक्स सिस्टम में संसोधन किया गया है अब आपको 20 की जगह केवल 10 प्रतिशत ही टैक्स देना होगा ।
4.) वार्षिक आय 7.5 लाख से 10 लाख तक हो तो :- अगर आपकी आय सालाना 7.5 लाख से 10 लाख तक हो तो ऐसे में आपको 15 प्रतिशत तक टैक्स देना होगा । जबकि पुरानी पद्धति के हिसाब से यह भी 20 प्रतिशत देना होता । लेकिन अब आपको सिर्फ 15 प्रतिशत टैक्स पे करना होता है ।
5.) वार्षिक आय 10 लाख से 12.5 लाख तक हो तो :- अगर आपकी वार्षिक आय 10 लाख से 12.5 लाख तक हो तो आपको 20 प्रतिशत टैक्स देना होगा । जबकि पहले भारत सरकार 10 लाख से ऊपर 30 प्रतिशत टैक्स लेती थी वही अब आपको 12.5 लाख तक भी सिर्फ 20 प्रतिशत टैक्स पे करना होगा ।
6.) वार्षिक आय 12.5 लाख से 15 लाख तक हो तो :- अगर वार्षिक आय 12.5 लाख से 15 लाख तक हो तो आपको अपनी वार्षिक आय का 25 प्रतिशत तक टैक्स देना पड़ेगा । पहले यह 30 प्रतिशत होती थी लेकिन अब इसे 5 प्रतिशत घटा कर इसे 25 प्रतिशत कर दिया गया है ।
7.) 15 लाख से अधिक वार्षिक आय हो तो :- अगर आपकी वार्षिक आय 15 लाख से अधिक है तो आपको 30 प्रतिशत टैक्स भारत सरकार को देना होगा । 15 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले करदाताओं को भारत सरकार की तरफ से कोई छूट नहीं है ।
तो दोस्तों क्या आप टैक्स deduction की नयी रेंज जानते थे कमेंट करके अवश्य बताये ।